नई दिल्ली, जनवरी 26 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। द्वारका जिला अदालत ने वर्ष 2018 में चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी पर गोली चलाने की कोशिश करने वाले आरोपी प्रदीप कुमार को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष अपने आरोपों को संदेह से परे साबित करने में नाकाम रहा और सबूतों में गंभीर कमियां हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना जैन की अदालत ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है। यह मामला 31 अक्तूबर 2018 का है। पुलिस के मुताबिक, द्वारका सेक्टर-21 अंडरपास के पास पिकेट पर चेकिंग के दौरान आरोपी शराब के नशे में पहुंचा और पुलिसकर्मियों से बदसलूकी करने लगा। आरोप था कि उसने एक कांस्टेबल के अंगूठे को दांत से काट लिया और बाद में एक एएसआई पर लाइसेंसी पिस्टल तानकर ट्रिगर दबाया। हालांकि, उससे गोली नहीं चली। इस आधार पर आरोपी पर सरकारी काम में बाधा डालने, प...
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