रांची, सितम्बर 5 -- रांची। विशेष संवाददाता रांची के पुरूलिया रोड को जाम मुक्त करने और इस रोड पर ऑटो रिक्शा की पार्किंग न हो, यह सुनिश्चित करने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है। स्वत:संज्ञान लिए मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने यह निर्देश दिया है। कोर्ट ने सिविल सर्जन को सदर अस्पताल परिसर के अंदर वाहनों की उचित पार्किंग की व्यवस्था करने का निर्देश देते हुए अस्पताल परिसर के अंदर की पार्किंग के लिए उन्हें जिम्मेवार भी ठहराया है। सदर अस्पताल के गेट के पास जाम से एक गर्भवती महिला के अस्पताल ले जाने में हुई परेशानी के मामले पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था। कोर्ट ने ट्रैफिक एसपी और सिविल सर्जन को एंबुलेंस और गंभीर रोगियों को ले जाने वाले वाहनों के सुगम प्रवेश सुनिश्चित करने के तत्काल कदम उठाने का...
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