पुराने मामलों में भी नई न्यूनतम मजदूरी ही होगी लागू
लखनऊ, मई 25 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता। ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन के पुराने टेंडर या प्रक्रियाधीन टेंडरों में भी नई न्यूनतम मजदूरी की दरें लागू होंगी। ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ने इस संबंध में स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार ने जो न्यूनतम मजदूरी की दरें तय की हैं, वे ही सभी अनुबंधों में दी जाएंगी।बीते दिनों गाजियाबाद के एक सामाजिक कार्यकर्ता आनंद तोमर ने ऊर्जा मंत्री एके शर्मा से ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन में न्यूनतम मजूदरी की नई दरों का पालन न किए जाने की शिकायत की थी। इस पत्र में उन्होंने शिकायत की थी कि ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ने जुलाई 2026 से जुलाई 2028 तक के लिए जो योजना तैयार की है, इसमें कुशल कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी 18275 रुपये तय की गई है।वहीं, राज्य सरकार ने अप्रैल 2026 में जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उसके मुताबिक कुशल श्रमिकों की मजदूरी 19693 र...
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