कुशीनगर, मार्च 17 -- कुशीनगर। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक इफराक अहमद ने सोमवार को अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के सहजौली में हुई गैर इरादतन हत्या के मामले में आठ लोगों को दस साल का सश्रम कारावास व 14.5 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उपेंद्र पाठक ने बताया कि वादी मुकदमा रामजी प्रसाद निवासी सहजौली थाना अहिरौली बाजार ने थाने में तहरीर सौंप बताया कि पट्टीदार गामा से जमीनी विवाद चल रही थी। उसी रंजिश को लेकर 12 जून 2004 को एक बजे दिन में रामजी प्रसाद व उनके पिता घुरहू व भाई रामदेनी, संतोष, अवधेश पुत्र कतवारू खेत से काम करके आ रहे थे कि गांव के पश्चिम परदेशी के खेत के समीप पहुंचे थे कि बीच में हरी व गामा पुत्र घसीटन, रामप्रीत पुत्र श्यामलाल, रामसागर पुत्र हरी, निवासी सहजौली व ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.