विधि संवाददाता, अप्रैल 24 -- पटना हाईकोर्ट ने पंचायत एवं प्रखंड शिक्षक नियुक्ति विवाद में अहम फैसला दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि सालों पुरानी मेरिट लिस्ट के आधार पर नौकरी का दावा नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस हरीश कुमार की खंडपीठ ने एक साथ दायर दर्जनों अपीलों को खारिज कर दिया। अदालत ने बिहार सरकार के फैसले को ही सही ठहराया है। इससे याचिकाकर्ताओं को झटका लगा है।कितना पुराना है मामला यह मामला साल 2006 और 2008 की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था। उस समय चयन सूची में शामिल कई अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं हो सकी थी। इसके बाद 2012 में जब कुछ पद खाली हुए तो, तो अभ्यर्थियों ने जिला अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर नियुक्ति ले ली।पुरानी मेरिट लिस्ट के आधार पर नियुक्त शिक्षकों की नौकरी ...
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