लखनऊ, अप्रैल 24 -- UP News: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य सरकार द्वारा दाखिल 11 विशेष अपीलों को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि सरकार अपीलें दाखिल करने में हुई देरी के लिए पर्याप्त कारण प्रस्तुत नहीं कर सकी। सरकार की विशेष अपीलें खारिज होने के बाद पीडल्यूडी के तमाम जूनियर इंजीनियरों को बड़ी राहत मिली है। इस फैसले के बाद 1984-1989 के बीच नियुक्त जूनियर इंजीनियरों को साल 2001 से विनियमित माना जाएगा, जिससे उनके लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रशासनिक सुस्ती और फाइलों के मूवमेंट को देरी का उचित कारण नहीं माना जा सकता। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने राम गोपाल गुप्ता व अन्य के विरुद्ध राज्य सरकार ...
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