लखनऊ, जून 13 -- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कैसरबाग स्थित फैमिली कोर्ट की पुरानी बिल्डिंग को ढहाने के मामले में नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी (राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण) को पक्षकार का आदेश दिया है। वहीं न्यायालय के पूर्व के आदेश के अनुपालन में हाजिर हुई मंडलायुक्त को शपथ पत्र दाखिल कर एनओसी जारी करने की प्रक्रिया को बताने का आदेश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 18 जून को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया व न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिजवी की अवकाश कालीन पीठ ने गौतम भारती की जनहित याचिका पर पारित किया। याचिका में कहा गया है कि फैमिली कोर्ट की उक्त पुरानी बिल्डिंग लखनऊ की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है, इसे संरक्षित करने के बजाय राज्य सरकार इसे गिराकर यहां नए कोर्ट रूम बनाना चाहती है। कहा गया है कि उक्त पुराने भवन के सांस्कृतिक महत्व का आकलन ...