सासाराम, मई 15 -- सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। निजी विद्यालयों द्वारा पुनर्नामांकन या अन्य प्रतिबंधित शुल्क लेने पर कार्रवाई होगी। जिसे लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि विद्यालयों का संचालन एक व्यवसाय नही बल्कि समाजसेवा है। जो नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत के रूप में किया जाना है। न्यायालयों द्वारा भी निजी संस्थानों को व्यवसायिक गतिविधि का केंद्र नहीं माना गया है।

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