कानपुर, जनवरी 22 -- पुत्री की हत्या में पिता व सौतली मां को आजीवन कारावास -एडीजे कोर्ट संख्या- 6 ने सुनवाई पूरी होने के बाद किया आदेश -दोषियों पर अदालत ने किया 70-70 हजार जुर्माना,भेजे गए जेल कानपुर देहात,संवाददाता। कानपुर नगर के अरौल थाना क्षेत्र के गजना गांव रहने वाली दस साल की पुत्री की मारपीटकर हत्या किए जाने के ममले में सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे कोर्ट संख्या-6 ने आरोपित बच्ची के पिता व उसकी सौतेली मां को दोषी सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उन पर अलग-अलग धाराओं में 70-70 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपित दंपति को न्यायिक अभिरक्षा में माती कारागार भेज दिया गया। एडीजीसी विवेक त्रिपाठी ने बताया कि अरौल थाना क्षेत्र के गजना गांव के अनीस मोहम्मद उर्फ लालू की पुत्री दस वर्षीय रेहाना की ...