गोपालगंज, फरवरी 2 -- गोपालगंज, विधि संवाददाता। जिला सत्र न्यायाधीश नौ राकेश रंजन सिंह की कोर्ट ने मांझागढ़ थाने के दानापुर में स्थित दानेश्वर नाथ मंदिर के पुजारी मनोज साह की हत्या के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद तीन आरोपितों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 50 -50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की रकम नहीं देने पर उन्हें दो साल की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष से एपीपी विजय कुमार वर्मा और बचाव पक्ष के अधिवक्ता राम नाथ साहू की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद तीनों दोषियों को सजा काटने के लिए गोपालगंज मंडल कारा भेज दिया गया। बताया जाता है कि मांझागढ़ थाने के दानापुर गांव स्थित दानेश्वर नाथ मंदिर के पुजारी मनोज साह 10 दिसंबर 2023 को अचानक गायब हो गए थे। पुलिस अभी मामले की जांच कर ...