पीड़िता के मुकरने पर भी दुष्कर्म के दोषी को 12 वर्ष की कैद
औरैया, सितम्बर 22 -- पॉक्सो अधिनियम की विशेष अदालत ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के दोषी अरविंद कुमार सक्सेना को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान पीड़िता अपने बयान से मुकर गई थी। इसके बावजूद अदालत ने अन्य साक्ष्यों और जिरह के आधार पर आरोपित को दोषी माना। उस पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो मृदुल मिश्रा ने बताया कि सहायल थाना क्षेत्र की नाबालिग ने वर्ष 2021 में स्वयं प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया था कि सहायल निवासी अरविंद कुमार सक्सेना ने पहले उसके साथ छेड़छाड़ की और लगातार पीछा करता रहा। एक दिन मौका पाकर वह घर में घुस आया और विरोध के बावजूद उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने घटना का वीडियो बनाकर पीड़िता को धमकाया भी था। सहायल पुलिस ने दुष्कर्म और धमकी...
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