लखनऊ, जनवरी 29 -- राज्य सरकार ने पीसीएस-जे पदों पर भर्ती के लिए विधि व्यवसाय में तीन साल का अनुभव अनिवार्य कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट में यह फैसला हुआ। कैबिनेट ने इसके लिए उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा (सप्तम संशोधन) नियमावली 2026 को मंजूरी दी। यह संशोधन हाईकोर्ट की संस्तुति के आधार पर किया गया है। संशोधन के मुताबिक पीसीएस (न्यायिक) सेवा की सीधी भर्ती में अभ्यर्थी के लिए विज्ञापन की तिथि तक कम से कम तीन साल का विधि व्यवसाय/वकालत अनुभव (प्रैक्टिस) होना चाहिए। यह प्रावधान शैक्षिक योग्यता से संबंधित नियम 11 के अंतर्गत जोड़ा गया है। पीसीएस-जे के पदों पर भर्ती के लिए पहले केवल विधि स्नातक (एलएलबी) होना पर्याप्त था। विधि स्नातक युवा सीधे परीक्षा में आवेदन करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज (जूनियर...