देहरादून, जून 5 -- खाद्य निर्माण इकाई हवादार, कीट-मुक्त और साफ होनी चाहिए। पीने योग्य पानी का ही उपयोग भोजन पकाने और सफाई के लिए होगा। कर्मचारियों के लिए साफ वर्दी, दस्ताने और कैप अनिवार्य है। इन नियमों का पालन न करने पर एफएसएसएआई लाइसेंस रद्द होने और भारी जुर्माने का प्रावधान है। यह बात उपायुक्त गढ़वाल खाद्य सुरक्षा आरएस रावत ने कही। शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से राजपुर रोड स्थित होटल में होटल एसोसिएशन के साथ कार्यशाला आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि अपर आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखंड ताजबर सिंह, संयुक्त आयुक्त डॉ आरके सिंह, उपायुक्त गढ़वाल खाद्य सुरक्षा आरएस रावत ने दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह भी पढ़ें- होटल कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा कानून की दी जानकारी के द्वारा प्रतिभाग किया ग...