पीलीभीत, सितम्बर 20 -- महिला कल्याण विभाग के सखी वन स्टाप सेंटर, हब इम्पॉवरमेंट आफ वूमेन की टीम की ओर से सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत जिला प्रोबेशन अधिकारी मोनिका राणा के निर्देश पर हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए कानूनी सहायता व परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विधिक सेवा प्राधिकरण से चीफ डिफेंस कौंसिल सुमन गुप्ता, पीएलवी मनोज शर्मा ने उपस्थित महिलाओं को कानूनी सहायता के बारे में जानकारी दी। विशेषज्ञों ने बताया कि घरेलू हिंसा अधिनियम महिला को अपने वैवाहिक घर में रहने का अधिकार सुनिश्चित करता है। इस अधिनियम की विशेषता यह है कि कानून के तहत विशिष्ट प्रावधानों से महिला को हिंसा मुक्त घर में रहने की सुरक्षा प्रदान करता है। उनके द्वारा बताया गया कि अगर किसी कार्य स्थल पर कार्यकर रही महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है तो पोश एक्ट के म...