पीड़ित मरीज को 11.63 लाख रुपये ब्याज के साथ देने होंगे
गुड़गांव, जुलाई 28 -- गुरुग्राम, गौरव चौधरी। उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद स्थित यशोदा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में उपचार कराने और बीमा कंपनी की तरफ से शिकायतकर्ता को सही से सेवा न देने पर उपभोक्ता आयोग ने दोनों को दोषी ठहराया है। आयोग ने दोनों को आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को 11.63 लाख रुपये नौ प्रतिशत के ब्याज दर से देने का आदेश दिया है। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने दिया है।
शिकायत की पृष्ठभूमि सेक्टर-15 पार्ट- दो निवासी नीरज कुमार सिंघल ने उपभोक्ता आयोग में दायर की याचिका में बताया कि जून 2022 में उनको पीठ में दर्द हुआ था। इस पर उन्होंने अपोलो अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. विवेक कुमार से परामर्श लिया था और उनकी रिपोर्ट के आधार पर बीमा पॉलिसी खरीदते समय दिखाई गई थी। उन्होंने निवा बूपा कंपनी से अ...
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