रांची, फरवरी 11 -- रांची। अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोप में ट्रायल फेस कर रहे युवक भास्कर बगती को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। करीब डेढ़ साल पुराने मामले में सुनवाई के दौरान पीड़िता और उसके पिता दोनों अपने पूर्व के बयान से पलट गए और अभियोजन का समर्थन नहीं किया। पीड़िता ने अदालत में स्पष्ट कहा कि वह अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी और आरोपी ने न तो उसे बहलाया और न ही किसी प्रकार का दबाव डाला। उसने यह भी बताया कि वह बालिग है और वर्तमान में आरोपी से विवाह कर उसके साथ रह रही है। मामले में पीड़िता के पिता ने 13 सितंबर 2024 को तमाड़ थाना में युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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