आगरा, जून 4 -- अपहरण एवं पॉक्सो ऐक्ट में आरोपित पंकज कुमार निवासी एत्मादपुर को राहत मिल गई है। अदालत ने आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर लिया है। पीड़िता ने बयान में कहा कि वह अपनी मर्जी से गई थी और उसने आरोपित से शादी कर ली है। वादी ने थाना एत्मादपुर में मुकदमा दर्ज करा बताया था कि वह 13 मार्च को खेत पर काम करने गई थी। घर आने पर उसकी 17 साल की पुत्री घर पर नहीं मिली। संभावित स्थानों पर उसकी तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं लगा। वादी की पुत्री ने आखिरी बार आरोपित से बात की थी। यह भी पढ़ें- बालिग दंपति को साथ रहने की स्वतंत्रता, हाईकोर्ट ने कहा- हस्तक्षेप का किसी को अधिकार नहीं उसके बाद वह गायब हो गई थी। पुलिस ने आरोपित के कब्जे से पीड़िता को मुक्त कराया था। पीड़िता ने पुलिस एवं मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दिए कि वह अपनी मर्जी से आरोपित क...