आगरा, जुलाई 30 -- अपहरण, दुराचार, पॉक्सो ऐक्ट एवं एससी-एसटी ऐक्ट के मामले में पीड़िता ने बयान में कहा कि वह अपनी मर्जी से आरोपित के साथ गई थी। उसने आरोपित के विरुद्ध कोई आरोप भी नहीं लगाया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट कुंदन किशोर सिंह ने आरोपित सेमोल डी राम निवासी सदर को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। वादी ने थाना सदर बाजार में मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया था कि 21 जुलाई 2019 को अपने पति और 16 साल की पुत्री के साथ घर में सो रही थी। रात करीब एक बजे उसकी पुत्री शौच की कह कर गई। देर तक वापस नहीं आने पर बाहर जाकर देखा तो आरोपित उसकी पुत्री से बात करता दिखा। उसके आवाज लगाने पर आरोपित उसकी पुत्री को मोटर साइकिल पर बैठा कर ले गया। पुत्री करीब एक वर्ष बाद वापस आई थी। पीड़िता ने न तो अपना मेडिकल कराया और न ही आरोपित के विरुद्ध कोई आरोप लग...