आगरा, अप्रैल 18 -- अपहरण के मामले में अदालत में दिए बयानों में पीड़िता ने कहा कि पुलिस आदि के समक्ष उसने दरोगा के कहने पर आरोपित के विरुद्ध बयान दिए थे। वह आरोपित को नहीं जानती। वह अपनी मर्जी से अपनी मां को बिना बताए रिश्तेदार के घर चली गई थी। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आरोपित सनी निवासी नुनिहाई को बरी करने के आदेश दिए। वादी ने थाना एत्मादुद्दौला में मुकदमा दर्ज कराकर बताया था कि उसकी विवाहित पुत्री अपनी फिरोजाबाद स्थित ससुराल से अपने मायके आई थी। 23 अक्तूबर 2023 की शाम आरोपित सनी उसे बहला-फुसलाकर ले गया। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध कार्रवाई कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। यह भी पढ़ें- पिता की आत्महत्या के बाद पुलिस ने परिजनों को सौंपी अपहृत बेटी, खुद थाने पहुंची थी लड़की इस मामले में वादी और पीड़िता की ही गवाही दर्ज हुई। वादी ने भी आ...