रांची, जुलाई 13 -- रांची। विशेष पोक्सो की अदालत ने यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी सागर कुमार को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। आरोपी जेल में रहते हुए ट्रायल फेस कर रहा था। मामले में वह 5 नवंबर 2025 को जेल भेजा गया था। पीड़िता ने अदालत में गवाही के दौरान कहा कि वह अपनी इच्छा से आरोपी के साथ मुंबई गई थी और उसने यौन उत्पीड़न का आरोप नहीं लगाया। वहीं, पीड़िता के पिता ने भी अदालत में स्वीकार किया कि प्राथमिकी वाला आवेदन उन्होंने पढ़कर या सुनकर हस्ताक्षर नहीं किया था। मामले में आरोप था कि 27 अक्तूबर 2025 को नाबालिग को बहला-फुसलाकर मुंबई ले जाया गया। घटना को लेकर तमाड़ थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अदालत ने जांच में भी गंभीर खामियां पाई।

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