रांची, अप्रैल 29 -- रांची, संवाददाता। कथित घरेलू हिंसा, मारपीट और जबरन गर्भपात के गंभीर आरोपों से जुड़े एक मामले में ट्रायल फेस कर रहे तीन आरोपियों को अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने बुधवार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अपने ही आरोपों से मुकरते हुए कहा कि उसके साथ कोई मारपीट या गर्भपात जैसी घटनाएं नहीं हुईं थीं। यह मामला बरियातू थाना कांड संख्या 99/2025 से जुड़ा है, जिसमें 8-9 अप्रैल 2025 की घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। यह भी पढ़ें- साक्ष्यों के अभाव में जानलेवा हमले के चार आरोपी बरी
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