प्रयागराज, सितम्बर 23 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट के एक मामले में पीड़िता की पहचान को लेकर संदेह होने की स्थिति में सीजेएम मथुरा को वृंदावन की पीड़िता और उसकी मां को 25 सितंबर को पेश करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने किशोरवय आरोपी की याचिका पर उसके अधिवक्ता शरदेंदु मिश्र को सुनकर दिया है। एडवोकेट शरदेंदु मिश्र के अनुसार वृंदावन थाने में 31 मई 2022 को पीड़िता की मां ने याची के विरुद्ध बेटी के साथ गलत काम करने के आरोप में पॉक्सो एक्ट व आईपीसी की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले का किशोर न्याय बोर्ड मथुरा में ट्रायल चल रही है और पीड़िता का बयान दर्ज हो रहा है। इसी बीच आरोपी की मां ने किशोर न्याय बोर्ड में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि पीड़िता और उ...