नई दिल्ली, जून 5 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। राजधानी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में लोक निर्माण विभाग ने निर्माण कार्यों में मलबे को रिसाइकिल कर बनाए गए उत्पादों का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। विभाग की ओर से जारी निर्देशों में ठेकेदारों से कहा गया है कि उन्हें निर्माण कार्य में न्यूनतम 10 प्रतिशत रिसाइकिल उत्पाद का उपयोग करना होगा। साथ ही इसका प्रमाण देने के बाद ही उनको भुगतान मिलेगा। ऐसा नहीं करने पर भुगतान अटक सकता है। निर्देश में बताया गया है कि दिल्ली नगर निगम क्षेत्र से मलबा उठाता है। करीब 5150 मीट्रिक टन मलबे को जहांगीरपुरी, शास्त्री पार्क, मुंडका, रानीखेड़ा और बक्करवाला स्थित संयंत्रों में रिसाइकिल करा उससे एम सैंड, इंटरलॉकिंग टाइल्स, कर्ब स्टोन, सीसी ब्लॉक और सीसी ईंट जैसे उत्पाद तैयार कराता है। यह भी पढ़ें- पीडब्...