मुजफ्फरपुर, जनवरी 15 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। कुढ़नी थाना क्षेत्र के चढुआ टोले गवसरा गांव में छह वर्ष पहले दरवाजे से ईंट, बालू व गिट्टी हटाने के विवाद में राजन कुमार की पीट-पीट कर हत्या मामले में महिला सहित एक ही परिवार के चार लोगों को गुरुवार को दोषी करार दिया गया। दोषियों में राजन के पड़ोसी राजेंद्र सिंह, उसकी पत्नी सुशीला देवी, दो पुत्र विजय सिंह व राणा सिंह शामिल हैं। सेशन ट्रायल के बाद जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-20 शरदचंद्र कुमार ने चारों को दोषी ठहराया। मामले में मुख्य अभियोजक मनोज कुमार ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्यों को पेश किया। सजा की बिंदु पर 19 जनवरी को सुनवाई होगी। विजय व राणा पहले से ही जेल में हैं। वहीं, दोषी करार दिए जाने के बाद राजेंद्र व सुशीला को भी जेल भेज दिया गया। पत्नी के बयान पर दर्ज की गई थी एफआईआर : राजन की पत्नी सीता ...