औरंगाबाद, अप्रैल 22 -- पीट-पीट कर हत्या करने के मामले में अदालत ने पिता पुत्र को सात-सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में जिला जज अष्टम मनीष कुमार जायसवाल ने बुधवार को खुदवां थाना कांड संख्या-03/2013 में सजा के बिंदु पर सुनवाई की। अभियुक्त पिता-पुत्र को सजा सुनाई गई। खुदवां थाना के रामनगर निवासी फेंकू पासवान और उसके पुत्र सुजीत कुमार उर्फ भलुआ को भादंवि धारा-304 में 15 अप्रैल को दोषी करार दिया गया था। दोनों का बंध पत्र विखंडित कर उन्हें जेल भेज दिया गया था। बुधवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने भादंवि धारा-304 में अभियुक्तों को सात-सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। यह भी पढ़ें- गैर इरादतन हत्या में दो को सात साल सश्रम कारावास की सजा इसके साथ ही दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गय...