प्रतापगढ़ - कुंडा, अक्टूबर 6 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। जिला सत्र न्यायाधीश राजीव कमल पांडेय की कोर्ट ने हत्या, मारपीट, गाली देने, जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोषी पाते हुए मानधाता के ढेमा गांव के वीरेंद्र, सगे भाई सतीश व प्रमोद को आजीवन कारावास, सभा पर 35-35 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। मानधाता थाना क्षेत्र के पीपरपुर गांव के वादी मुकदमा राजाराम के अनुसार 29 अप्रैल 2016 को उसके सगे पट्टीदार संतोष, प्रमोद, मोनू, वीरेंद्र, रीमा, ज्ञानती ने दावत से लौटे रहे बेटे सुभाष को गालियां देते हुए लाठी, डंडा व लोहे की रॉड से पीटा। बीच-बचाव को पहुंची वादी की पत्नी रामदुलारी पर हमला किया। गंभीर रूप से घायल सुभाष की पीटकर हत्या कर दी। विवेचक की ओर से कोर्ट में विवेचना के उपरांत वीरेंद्र, सतीश और प्रमोद के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया। अभिय...