रांची, अप्रैल 22 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर (पीजीटी) नियुक्ति में आरक्षण से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए जेएसएससी को याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में योग्यता और मेरिट के आधार पर नियुक्ति पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। याचिका मनोज वर्मा समेत 100 से अधिक अभ्यर्थियों की ओर से दायर की गई है। प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार एवं अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने अदालत को बताया कि वर्ष 2023 में जेएसएससी द्वारा नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन में बीसी-2 वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या कम दर्शायी गई थी। साथ ही राज्य सरकार की आरक्षण नीति की अनदेखी करते हुए बीसी-2 कोटे के पदों में...