नैनीताल, अगस्त 17 -- नैनीताल, संवाददाता। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रशांत जोशी के आदेश पर सोमवार को पीएलवी (पैरा लीगल वॉलंटियर) और अधिकार मित्रों को स्थायी लोक अदालत के संबंध में एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में स्थायी लोक अदालत के सदस्यों ने प्रतिभागियों को इसकी कार्यप्रणाली और लाभों की जानकारी दी। प्रशिक्षण में बताया गया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22-बी के तहत जनपद नैनीताल में स्थायी लोक अदालत का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य जन उपयोगी सेवाओं से जुड़े मामलों का त्वरित निस्तारण कर आम लोगों को सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय उपलब्ध कराना है। यह भी पढ़ें- उपभोक्ता फोरम और लोक अदालत में अंतर की दी जानकारी बताया गया कि कोई भी व्यक्ति अदालती मुकदम...