रांची, मई 11 -- रांची। बहुचर्चित हत्या और उग्रवादी संगठन पीएलएफआई से जुड़े मामले में अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने आरोपी सुइया टोप्पो को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। करीब 12 साल पुराने इस मामले में अभियोजन पक्ष सिर्फ एक गवाह पेश कर सका, लेकिन वह भी अदालत में आरोपी की पहचान नहीं कर पाया। प्राथमिकी के अनुसार, 12 अक्तूबर 2014 को हथियारबंद लोगों ने किसान भिखेश्वर साहू के पुत्र बलकू साहू का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने मामले में अमृत होरो, लॉरेंस टोप्पो और सुइया टोप्पो के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

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