गढ़वा, मार्च 12 -- गढ़वा, प्रतिनिधि। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2018-19 और 2019-20 का बकाया क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाएगा। जिला सहकारिता पदाधिकारी नीलम कुमारी ने बताया कि बीमित फसलों की क्षतिपूर्ति राशि जिन कृषकों को प्राप्त नहीं हुई है, वैसे कृषक अपने नजदीक के लैंप्स-पैक्स कार्यालय, प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी या जिला सहकारिता पदाधिकारी के पास आवश्यक दस्तावेज बैंक पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड की छायाप्रति और मुखिया या ग्राम प्रधान की ओर से घोषणा पत्र के साथ 15 मार्च तक जमा कर दें। उसके बाद डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में बीमित राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। सहकारिता पदाधिकारी ने बताया कि जिले में ऐसे 1055 किसानों की सूची बीमा कंपनी के माध्यम से उन्हें प्राप्त हुई है।किसान अपने नाम की पुष्टि उनके कार्यालय में लगाये गए सूचना...