औरैया, मई 14 -- औरैया, संवाददाता।कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और संबंधित प्रतिष्ठान की लापरवाही से वर्षों तक पीएफ भुगतान के लिए भटक रहे एक सुरक्षाकर्मी को आखिरकार जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग से न्याय मिल गया। आयोग ने मामले की सुनवाई के बाद ईपीएफओ एवं संबंधित संस्था की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी करते हुए पीड़ित के पक्ष में फैसला सुनाया और भुगतान, प्रतिकर तथा वाद व्यय देने के आदेश जारी किए। वादी गिरजाशंकर की ओर से अधिवक्ता संजीव कुमार पाण्डेय ने आयोग में पक्ष रखते हुए बताया कि वादी ने कई वर्षों तक संबंधित कंपनी में कार्य किया और नियमित रूप से उसके पीएफ खाते में अंशदान जमा होता रहा। सेवा समाप्त होने के बाद विभागीय त्रुटियों, यूएएन और अभिलेख संबंधी गड़बड़ियों के चलते उसके पीएफ भुगतान को रोक दिया गया। पीड़ित लगातार विभागीय कार्यालयों के ...