कानपुर, अक्टूबर 29 -- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के आंशिक पीएफ निकालने के नियमों में आसानी होने से पीएफ खाताधारकों ने बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए आवेदन करना शुरू कर दिए हैं। कानपुर रीजन के 13 जिलों में करीब 10 हजार लोगों ने ऑनलाइन और मैन्युअल आवेदन किए हैं और आवेदन करने के नियमों की जानकारी ईपीएफओ मुख्यालय में आकर कर रहे हैं। नियमों में आसानी देने पर अब शिक्षा के लिए 10 बार और शादी के लिए पांच बार आंशिक पीएफ निकाला जा सकता है। पहले कुल मिलाकर तीन बार ही आंशिक पीएफ निकाल सकते थे। इसके अलावा पहले सात साल की नौकरी पूरी करने की शर्त थी, जिसे घटाकर एक वर्ष कर दिया गया है। यानी एक साल तक पीएफ खाते में अंशदान जमा होने पर आंशिक पीएफ निकाला जा सकता है। मामला-एक निराला नगर के रहने वाले मधुकर श्रीवास्तव ने दो साल पहले भाई भी शादी के लिए ...