नई दिल्ली, दिसम्बर 24 -- 1. नौकरी छोड़ने पर निकासी पहले के नियमों के अनुसार, अगर कोई ईपीएफओ सदस्य एक महीने तक बेरोजगार रहता था तो वह अपने पीएफ खाते से 75% रकम निकाल सकता था और दो महीने की बेरोजगारी के बाद बाकी 25% भी निकालने की अनुमति थी। नए नियमों में नौकरी छोड़ने पर कर्मचारी 75% रकम तुरंत निकाल सकता है लेकिन बाकी 25 फीसदी राशि 12 महीने की लगातार बेरोजगारी के बाद निकाली जा सकेगी। 2. नौकरी छूटने के बाद पेंशन निकासी पहले नौकरी छूटने के बाद दो महीने की बेरोजगारी पर पेंशन की रकम निकालने की अनुमति थी। अब नए नियमों के तहत इस प्रतीक्षा अवधि को बढ़ा दिया गया है। सदस्य अब अपनी पेंशन राशि 36 महीने की बेरोजगारी के बाद ही निकाल सकेंगे। 3. मेडिकल इलाज के लिए पहले सदस्य छह महीने का मूल वेतन और महंगाई भत्ता या फिर कर्मचारी के अपने योगदान, इनमें से जो भ...
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