मेरठ, जुलाई 12 -- अब 6 महीने में करा सकेंगे नियमितीकरण मेरठ, मुख्य संवाददाता यह भी पढ़ें- राहत योजना के लिए पीएफ न्यास से आवेदन आमंत्रित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने उन प्रतिष्ठानों के लिए एक विशेष एमनेस्टी योजना लागू की है, जो आयकर अधिनियम के तहत तो मान्यता प्राप्त हैं, लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17 के तहत औपचारिक छूट प्राप्त नहीं कर पाए हैं। यह भी पढ़ें- EPFO ने शुरू की Amnesty Scheme 2026, किसके लिए है योजना, क्या हैं फायदे?योजना की जानकारी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त(प्रथम) अंकुर पी.गुप्ता ने बताया कि यह योजना इस वर्ष 29 जून से अधिसूचित की गई है और अधिसूचना की तिथि से अगले छह माह तक प्रभावी है। इस योजना के तहत पात्र प्रतिष्ठान छह महीने के भीतर आवेदन कर अपने ट्रस्ट का पूर्व प्रभाव से निय...