प्रयागराज, अगस्त 10 -- प्रयागराज, संवाददाता। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने प्रतिष्ठानों के पीएफ ट्रस्टों के अनुपालन को नियमित करने के लिए एमनेस्टी स्कीम-2026 लागू की है। योजना 29 जून से छह माह तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत आयकर अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त, लेकिन ईपीएफ अधिनियम 17 के तहत औपचारिक छूट नहीं लेने वाले पीएफ ट्रस्टों को नियमितीकरण का अवसर मिलेगा।योजना के तहत दो श्रेणी के प्रतिष्ठान पात्र होंगे। पात्र ट्रस्टों को निर्धारित शर्तों के तहत स्थापना की तिथि से पूर्वव्यापी छूट और मान्यता प्रदान की जाएगी। कर्मचारियों के खातों में वैधानिक दर के बराबर या अधिक ब्याज और अंशदान जमा होने की स्थिति में बकाया, हर्जाने और ब्याज से संबंधित कार्रवाई में राहत का प्रावधान है। लाभ लेने के इच्छुक प्रतिष्ठानों को केंद्र सरकार के नाम आवेदन ईपीएफ...