नई दिल्ली, दिसम्बर 19 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बीमा राशि को लेकर भी बदलाव किया है। अगर किसी सदस्य ने मृत्यु से पहले 12 महीने लगातार काम नहीं किया था या जिसका पीएफ खाते में शेष राशि 50,000 रुपये से कम थी, उनके आश्रितों के लिए न्यूनतम बीमा लाभ बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया है। दरअसल, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की संज्ञान में ऐसे मामले आए थे, जिसमें देखा गया कि नौकरी बदलने के दौरान कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु हुई लेकिन सर्विस ब्रेक से जुड़े नियमों के चलते उनके नॉमिनी एवं आश्रितों को लाभ नहीं मिल पाया। ऐसे में श्रम मंत्रालय ने तय किया था कि जब कर्मचारी का ईपीएफओ में अंशदान कट रहा है तो बीमा से जुड़े लाभ का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। इसके लिए नियमों में बदलाव करने की घोषणा की थी, जिसके क्रम में अब ईपी...