नई दिल्ली, मार्च 5 -- यहां की एक विशेष अदालत ने फरार हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भाइयों को नोटिस जारी कर उनसे यह बताने को कहा है कि पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले में उन्हें आधिकारिक तौर पर 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' (एफईओ) क्यों घोषित नहीं किया जाना चाहिए। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा एफईओ के तहत निशाल और नेहाल मोदी को भगोड़ा घोषित करने की याचिका के मद्देनजर, बुधवार को पीएमएलए के तहत दायर मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के जज ए.वी. गुजराती ने उन्हें नोटिस जारी किए। नीरव मोदी की कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी आदित्य नानावती और संदीप मिस्त्री, जो एफईओ कार्यवाही का सामना कर रहे हैं, उन्हें भी इसी तरह के नोटिस भेजे गए हैं। उन्हें सात मई तक जवाब देने को कहा गया है। एक बार किसी व्यक्ति को एफईओ घोषित कर दिया जाए, तो उसकी संपत्ति जब्त या कुर्क की जा...