बक्सर, सितम्बर 1 -- पेज तीन के लिए ------ फैसला सुनवाई मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी देवेश कुमार की अदालत में चल रही थी दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई बक्सर, विधि संवाददाता। पिस्तौल बरामदगी के एक मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी युवक को दोषी पाते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। जिला अभियोजन पदाधिकारी अशोक कुमार त्रिपाठी ने बताया कि 13 अगस्त 2023 को एक लूटकांड में गिरफ्तार सिकरौल थाना के बसवनपुर निवासी भरत पांडेय ने लूट में इस्तेमाल पिस्तौल के बारे में पुलिस को जानकारी दी थी। उसने बताया था कि वह बक्सर शहर की वीर कुंवर सिंह कॉलोनी स्थित संत कुमार उपाध्याय के मकान में परिवार के साथ किराए पर रहता था। वहीं पिस्तौल छिपाकर रखा है। छापेमारी के दौरान उसके कमरे की आलमारी के ऊपर कपड़े से ढंका एक ऑटोमैटिक पिस्तौल बर...
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