बुलंदशहर, अक्टूबर 1 -- अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-2 मनोज कुमार ने वर्ष 2017 में नरसेना क्षेत्र में पिता-पुत्र पर जानलेवा हमले की घटना में दो अभियुक्तों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों पर 36-36 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह राजपूत और मॉनीटरिंग सैल के प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि वर्ष 2017 में नरसेना क्षेत्र में वादी किशन निवासी गांव नित्यानंदपुर के पिता कमल सिंह एवं भाई पर जान से मारने की नीयत से चाकू एवं फरसे से हमला हुआ था। इस घटना में दोनों लोग बुरी तरह घायल हो गए थे। 22 जून 2017 को थाना नरसेना में आरोपी महाराज पुत्र केक सिंह और ओमकार पुत्र केक सिंह निवासी गांव नित्यानन्दपुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 15 सितंबर 2017 को पुलिस द्वारा जांच कर आरोप ...
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