आजमगढ़, मई 7 -- आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। देवगांव इलाके के घोड़सहना गांव में पिता-पुत्र की गोली मारकर हत्या करने की घटना में शामिल सात दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक के ऊपर एक लाख एक हजार पांच सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयप्रकाश पांडेय ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादिनी संतरा देवी निवासी अकबेलपुर नाऊपुर थाना देवगांव 13 अगस्त 2020 को अपने पति और दो बेटों के साथ इलाज कराने के लिए लालगंज बाजार गई थी। एक बाइक पर संतरा देवी और उसका बेटा विनोद यादव तथा दूसरी बाइक पर पति हीरालाल उर्फ मिठाई और बेटा तेज कुमार यादव थे। रास्ते में घोड़सहना गांव में प्रधान कमली देवी के बेटे सुरेंद्र पुत्र फेंकू यादव तथा प्रदीप उर्फ़ दिलीप ने उनका रास्ता रोक लिया। ये लोग प्र...