नई दिल्ली, जनवरी 15 -- दिल्ली की एक अदालत ने अपनी 11 वर्षीय नाबालिग बेटी से कई बार दुष्कर्म करने के दोषी पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि दोषी ने इंसानियत के सबसे पवित्र रिश्ते को शर्मनाक तरीके से तार-तार कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित सहारावत ने 37 वर्षीय दोषी को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 (गंभीर यौन उत्पीड़न) और दुष्कर्म का दोषी पाए जाने के बाद सजा सुनाई। कोर्ट ने उसे "जीवन भर यानी प्राकृतिक जीवन की शेष अवधि तक" जेल में रहने का आदेश दिया।आरोपी रियायत का हकदार नहीं सजा पर सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक आदित्य कुमार ने कहा कि आरोपी किसी भी तरह की रियायत का हकदार नहीं है, क्योंकि उसके काम ने समाज की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। "दोषी ने मानवता के सबसे पवित्र रिश्ते को शर्मनाक तरीके से तोड़ा है। अपराध इसलिए और गंभीर हो ज...