बरेली, मार्च 19 -- नवाबगंज क्षेत्र के गांव इनायतपुर में छत्रपाल मौर्य ने अपनी मां पर किया था जानलेवा हमला मां को बचाने आये पिता लालाराम की हसिये से गर्दन काटकर छत्रपाल ने की थी हत्याबरेली, विधि संवाददाता। अपने हिस्से की जमीन नाम कराने को लेकर हुए विवाद में पिता की हसिए से गर्दन काटकर हत्या के मामले में विशेष जज तबरेज अहमद की विशेष कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने हत्यारोपी छत्रपाल मौर्य को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने एक लाख का जुर्माना भी ठोका है। जुर्माने की पूरी राशि मृतक की पत्नी को देने के भी आदेश कोर्ट ने दिए हैं।एडीजीसी क्राइम दिगंबर पटेल और मनोज बाजपेई ने बताया कि थाना नवाबगंज में इनायतपुर गांव के ताराचंद्र मौर्य ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि 11 अप्रैल 2025 की शाम उसकी मां रामदेई घर में सब्जी काट रही थी ...
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