गोंडा, सितम्बर 9 -- गोंडा, विधि संवाददाता। अपर जिला जज राजेश कुमार की अदालत ने पिता की हत्या करने के जुर्म में हत्यारे पुत्र को उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित पाठक के अनुसार थाना कोतवाली नगर के अंतर्गत दत्तनगर विसेन निवासी सुंदरलाल ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके मुताबिक दो मार्च 2021 की रात उनके चाचा ईश्वरदीन पुत्र रामदास की किसी व्यक्ति ने घर में घुसकर धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके प्रकरण की विवेचना के दौरान मृतक के पुत्र सुकई को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। विवेचना के उपरांत आरोपी के विरुद्ध पुलिस ने आरोप पत्र अदालत पर भेज दिया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष क...