मुजफ्फरपुर, अगस्त 30 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। पियर थाना क्षेत्र के मुन्नी बैंगरी गांव में सात वर्ष पूर्व भूमि विवाद में पिता की हत्या के दोषी मो. कुरैश को शुक्रवार को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही कोर्ट ने उसपर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर दो वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सेशन-ट्रायल के बाद जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-पंचम आलोक कुमार पांडेय ने उसे यह सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रामनारायण राय ने कोर्ट के समक्ष आठ गवाहों को पेश किया। अधिवक्ता शिल्पी कुमारी व आशीष त्रिवेदी ने साक्ष्य पेश करने में उन्हें सहयोग किया। पिता की हत्या कर छोटे भाई ने भागते देखा : मो. कुरैश के छोटे भाई मो.नजरे आलम के फर्दबयान पर पियर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। नजरे आलम ने कहा था कि वह ...
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