बक्सर, नवम्बर 24 -- जमीन विवाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुदेश श्रीवास्तव ने सुनाया है फैसला धारा 201/34 में 7 वर्ष कारावास और दस- दस हजार रुपये जुर्माना बक्सर, विधि संवाददाता। नावानगर थाना क्षेत्र के बुदैला गांव में जमीन विवाद को लेकर पिता की हत्या करने वाले पुत्र के साथ परिवार के पांच सदस्यों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुदेश श्रीवास्तव के न्यायालय ने सुनवाई पूरी करने के बाद सोमवार को फैसला सुनाया। इससे पहले न्यायाधीश ने पर्याप्त साक्ष्य, गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद हत्याकांड के अभियुक्त पुत्र सरल राय, पोता भोला राय, पोता छोटक राय, पतोह रीता देवी और पोती आंचल कुमारी को दोषी पाया था। न्यायालय ने सभी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में आजीवन कारावास और बीस - बीस हजार रुपये जुर...
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