मोतिहारी, फरवरी 27 -- मोतिहारी,विसं। मोतिहारी द्वितीय सत्र न्यायालय के न्यायाधीश विध्या प्रसाद ने पुत्र द्वारा पिता की हत्या करने के मामले की सुनवाई करते हुए पुत्र को दोषी करार दिया है। साथ ही उम्रकैद की सश्रम कारावास सहित 20 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है। न्यायाधीश ने जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है। सजा कल्याणपुर थाना क्षेत्र के ध्रुव पकड़ी निवासी लालजी पंडित के पुत्र ललन पंडित को हुई है। इस मामले में मृतक लालजी पंडित की पत्नी महा देवी ने 18 अगस्त 2023 को स्थानीय थाना में आवेदन पत्र देकर अपने पुत्र ललन पंडित पर आरोप लगाया कि 16 अगस्त 23 को वह रात में अपने पति लालजी पंडित के साथ सोई थी । तभी आरोपी छत से कुदकर आया एवं सोये अवस्था में पति को दबिला से गर्दन काट दिया जिससे उनकी मौत हो गई। मारने का कारण मृ...