नई दिल्ली, अगस्त 21 -- राजस्थान हाई कोर्ट ने अधिकारियों को एक नाबालिग बच्चे को विदेश में पढ़ाई के लिए पासपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया, भले ही पासपोर्ट आवेदन में उसके पिता की सहमति नहीं थी। कोर्ट ने कहा कि बच्चे के संविधान से मिले विदेश यात्रा के अधिकार से इनकार करने पर उसके करियर को ऐसा नुकसान हो सकता है, जिसकी भरपाई संभव नहीं होगी। बच्चे के माता-पिता का तलाक हो चुका है और वह अपनी मां के साथ रहता है। नाबालिग ने अपनी मां के जरिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में बताया गया कि उसने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था, लेकिन अधिकारियों ने पासपोर्ट जारी करने से इनकार कर दिया क्योंकि आवेदन में उसके पिता का विवरण/सहमति नहीं थी। पासपोर्ट अधिकारियों ने पिता की अनिवार्य सहमति नहीं होने के आधार पर आवेदन खारिज कर दिया था।कोर्ट ने कहा कि जब तक बच...