औरैया, फरवरी 25 -- औरैया, संवाददाता। अयाना थाना क्षेत्र के दस वर्ष पुराने सनसनीखेज हत्या प्रकरण में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पारुल जैन की अदालत ने पुत्र को ही अपने पिता की चाकू मारकर हत्या करने का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। सजा के बाद दोषी को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया। एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी के अनुसार ग्राम नवादा ज्वाला प्रसाद थाना अयाना निवासी वादी रामनरेश कठेरिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 18 मार्च 2016 की रात लगभग 11 बजे उसका भाई 60 वर्षीय रामअवतार खाना खाने के बाद गांव में चल रही रामलीला देखने गया था, लेकिन रात में घर वापस नहीं लौटा। सुबह खोजबीन करने पर उसका शव गांव के ही रंजन दुबे के खेत ...