फिरोजाबाद, मई 26 -- न्यायालय ने मंगलवार को पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं देने से नाराज पिता की गोली मारकर हत्या करने के मामले में बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जिसे जमा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। मामला दक्षिण थाना क्षेत्र का है। 29 सितंबर 2014 को डा. शैलेंद्र यादव द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमा में पुलिस को बताया था कि वह आगरा में निजी अस्पताल का संचालन करते हैं। तीन दिन से घर आया था। 29 सितंबर 2014 की सुबह सवा छह बजे छोटा भाई योगेंद्र पिता राधेश्याम से पैतृक संपत्ति में हिस्सा और नकद रुपये की मांग कर रहा था। यह भी पढ़ें- युवक की हत्या कर शव कुएं में फेंकने के दोषी दंपति को उम्रकैद पिता ने इनकार कर दिया। जिससे नाराज होकर छोटे भाई ने तमंचे से फायर कर...