एटा, दिसम्बर 24 -- पिटाई के दौरान युवती की मौत के मामले में चार आरोपियों को कोर्ट ने सुनवाई के बाद दोषी माना। दोषियों को सजा सुनाई गई है साथ ही अर्थदंड से दंडित भी किया गया है। एडीजीसी सुनील भारद्वाज के अनुसार थाना बागवाला के गांव सोंसा निवासी दाग सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 24 सितंबर 2012 को आरोपी चन्द्रपाल पुत्र ओमकार, भाई सुबोध, विनोद, ओमेन्द्र पुत्र मान सिंह निवासी सौंसा थाना बागवाला ने बेटी कुमारी रजनेश, जगवीर पुत्र दानसहाय पर हमला कर घायल कर दिया था। बेटी को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे थे। अस्पताल में चिकित्सक ने बेटी को मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर की और जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दायर की थी। बुधवार को दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलील पेश की। दलील सुनने के बाद एससएसटी कोर्ट के न्य...